Headline
ईद पर्व के दृष्टिगत दून पुलिस द्वारा किये गये सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध
ईद पर्व के दृष्टिगत दून पुलिस द्वारा किये गये सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की शिष्टाचार भेंट
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की शिष्टाचार भेंट
गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद, SDRF ने चलाया संयुक्त रेस्क्यू अभियान
गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद, SDRF ने चलाया संयुक्त रेस्क्यू अभियान
इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड- मुख्यमंत्री धामी
इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड- मुख्यमंत्री धामी
पीएम पोषण योजना के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
पीएम पोषण योजना के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
गंदे कूलर पैड्स बन सकते हैं बीमारियों की वजह, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित
गंदे कूलर पैड्स बन सकते हैं बीमारियों की वजह, जानिए कैसे रखें खुद को सुरक्षित
वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का नया गाना ‘चुनरी चुनरी’ हुआ रिलीज
वरुण धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ का नया गाना ‘चुनरी चुनरी’ हुआ रिलीज
मुख्यमंत्री धामी ने लोहियाहेड हेलीपैड पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सुनीं उनकी समस्याएं
मुख्यमंत्री धामी ने लोहियाहेड हेलीपैड पर जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सुनीं उनकी समस्याएं
अब खिलाड़ी कर सकेंगे विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के साथ अभ्यास : रेखा आर्या
अब खिलाड़ी कर सकेंगे विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के साथ अभ्यास : रेखा आर्या

उत्तराखंड में बकरीद अवकाश की तारीख बदली, अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

उत्तराखंड में बकरीद अवकाश की तारीख बदली, अब 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश

शासन का संशोधित आदेश जारी

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार, पहले निर्धारित अवकाश की तारीख को बदलते हुए अब राज्यभर में 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में नई अधिसूचना जारी कर सभी विभागों और संबंधित संस्थानों को सूचित कर दिया गया है।

संशोधित आदेश के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठान 28 मई को बंद रहेंगे। इसके साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले बैंक, कोषागार और उप-कोषागारों में भी उसी दिन अवकाश लागू होगा।

शासन की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी अवकाश संबंधी आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत प्रभावी रहेंगी। केवल अवकाश की तिथि में संशोधन किया गया है। आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और कार्यालयों ने नई तिथि के अनुसार अपने कार्यों और व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव शुरू कर दिए हैं।

Back To Top